गाजीपुर: खाद्य सुरक्षा विभाग खाने पीने के सामान में मिलावट को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति इन दिनों अपना रहा है। इसी क्रम में वी-मार्ट रिटेल स्टोर से नकली मैगी बेचे जाने के मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई है। नकली मैगी बेचने के जुर्म में सम्बंधित विभाग ने वी-मार्ट पर डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया है। वी-मार्ट स्टोर में बिक्री के लिए रखे मैगी के सैंपल खाद्य विभाग की जांच में फेल होने के बाद खाद्य विभाग ने जुर्माना लगाया गया।खाद्य विभाग ने पिछले दिनों कई अलग अलग जगहों से खाद्य पदार्थो के नमूनें एकत्र किए थे। इन नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला (फूड एनालिसिस लैब)भेजा गया था। इस नमूनों से जुड़ी जांच रिपोर्ट लैब से मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई हैं। संबंधित विभाग की से साझा की गई जानकारी के अनुसार वी मार्ट रिटेल लि. नाम का स्टोर, सिंचाई विभाग चौराहा बन्धवा पर है। इस स्टोर पर नकली मैगी बेचने के जुर्म में जुर्माना लगाया गया है।
1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
वी मार्ट पर बिक्री के लिए रखा मैगी का सैंपल विभागीय जांच में फेल हो गया। इसके बाद से एडीएम ने वी-मार्ट पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही मानक सेके अनुरूप खाद्य तेल का इस्तेमाल नहीं करने के जुर्म में जमानियां और हंसराजपुर के मिठाई विक्रेताओं पर भी खाद्य विभाग की ओर से जुर्माना लगाया गया है। इन दो मिठाई विक्रेताओं से खाद्य विभाग ने कुल 50 हजार जुर्माना वसूला है।from https://ift.tt/VvsoYBe
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