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Sunday, October 22, 2023

एक साथ जोड़कर छह श्रेणियों में बांटी अयोग्यता की याचिकाएं, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में स्पीकर नार्वेकर

मुंबई: शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 25 अक्टूबर की डेडलाइन तय की कर दी है। नार्वेकर ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार और 30 अक्टूबर की डेडलाइन दिए जाने के लिए बाद लिया है। नार्वेकार ने कुल 34 याचिकाओं को छह भाग में बांट दिया है और शिंदे की अगुवाई शिवसेना विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए 25 अक्टूबर की डेडलाइन तय कर दी है। नार्वेकर याचिकाओं को उनके तर्कों और विषय के हिसाब से बांटा है। विषय के हिसाब से बंटवारामहाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने याचिकाओं को पांच श्रेणियों में रखा है।पहली याचिकाएं ऐसे विधायकों की हैं जो पार्टी अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई शिवसेना की पहली बैठक में भाग लेने में विफल रहे। दूसरी याचिकाएं दूसरी बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों की हैं। तीसरी याचिका फ्लोर टेस्ट के दौरान पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करने वाले विधायकों और चौथी याचिकाओं में शिंदे गुट के मुख्य सचेतक भरत गोगावले द्वारा जारी व्हिप का पालन करने में विफल रहे शिवसेना विधायकों की है। पांचवीं याचिकाओं में निर्दलीय विधायक की हैं। आखिरी याचिकाएं ऐसे विधायकों की हैं जिन्होंने स्पीकर के खिलाफ वोटिंग की थी। 25 की डेडलाइन 26 को सुनवाई महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 25 अक्टूबर तक दस्तावेज जमा करने का कहा है। स्पीकर इसके बाद 26 को सुनवाई करेंगे। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में चेतावनी दी थी कि अगर अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई में कोई प्रगति नहीं दिखती है तो अदालत इस मामले को अपने हाथ में लेगी। उद्धव गुट की यही थी मांग शिवसेना (यूबीटी) के विधायक सुनील प्रभु ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अयोग्यता याचिकाओं को एक साथ जोड़ने और उन पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।उद्धव ठाकरे नीत गुट ने पहले मांग की थी कि सभी याचिकाएं एक साथ सुनी जाएं ताकि कार्यवाही शीघ्रता से समाप्त हो सके। हालांकि, इस मांग का शिंदे नीत शिवसेना ने विरोध किया और याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई करने पर जोर दिया।


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