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Friday, June 23, 2023

मबई: शन बर मरडर कस क सनवई हग तज इदरण मखरज न करट म लगई थ अरज

मुंबई: मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड मामले की सुनवाई को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया है। इंद्राणी मुखर्जी ने पिछले दिनों आवेदन दायर कर कोर्ट से इस केस की सुनवाई रोजाना अथवा साप्ताहिक आधार पर करने की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश एसपी नाइक निंबालकर ने 20 जून को मुखर्जी के आवेदन को मंजूर कर लिया था, लेकिन उसके आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध हुई है। आवेदन में इंद्राणी ने दावा किया था कि सीबीआई ने अब तक 71 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और 92 नए गवाहों की सूची कोर्ट में जमा की है। ऐसे में जरूरी है कि केस की सुनवाई तेजी से हो। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि कई महीनों से इस मामलों की सुनवाई नहीं हुई है। तेजी से सुनवाई किया जाना आरोपी का मौलिक अधिकार है। साल 2015 में मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की हत्या का मामला सामने आया था। सीबीआई ने इस मामले में मुखर्जी सहित अन्य तीन लोगों को आरोपी बनाया है।सीबीआई ने जवाब में क्या कहा? सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि वह सुनवाई में तेजी कर रही है, गवाहों को बुला रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी ने कहा कि बचाव पक्ष की तरफ से विविध प्रकार की अर्जियां दाखिल करने और समय पर जिरह पूरी करने में उनके जानबूझकर विफल रहने के कारण सुनवाई तेजी से नहीं हो पा रही है। सीबीआई ने कहा कि जिरह की तैयारियों के लिए बचाव पक्ष की ओर से लिया गया स्थगन और जिरह के लिए लंबी तारीखें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और अभियोजन पक्ष किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है।क्या है ?अभियोजन पक्ष के अनुसार, अप्रैल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी, उनके तत्कालीन चालक श्यामवर राय और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना ने एक कार में शीना बोरा (24) की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शीना बोरा का शव पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था। वह इंद्राणी की पूर्व रिश्ते से बेटी थी। हत्या का खुलासा 2015 में उस वक्त हुआ था, जब चालक राय ने एक अन्य मामले में पकड़े जाने के बाद पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी थी। पीटर मुखर्जी को भी कथित तौर पर साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।


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