तानसा में हुई तोड़क कार्रवाई पर उच्च न्यायालय ने विस्थापित हुए लोगों की जांच के लिए एक नई इकाई का गठन करने का आदेश दिया है। यह कमिटीविस्थापित किए गए लोगों की जांच करेगी। बता दें कि अदालत के आदेश के बाद बीएमसी द्वारा तानसा पाइपलाइन के पास स्थित अवैध अतिक्रमणों पर तोड़क कार्रवाई कर हटाया जा रहा था।
प्रभावितों को राज्य सरकार ने माहुल गांव में नए घर देने का निर्णय लिया। लेकिन लोगों ने माहुल परिसर में जाने से मना कर दिया। उनका कहना है कि परिसर में भीषण प्रदूषण है।
मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय ने अप्रैल में आदेश दिया था कि एक कमिटी माहुल में स्थित घरों की जांच करे और यह भी तय करे कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं। शुक्रवार को उच्च न्यायालय के समक्ष कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई। लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को लताड़ लगाई कि उसने इस मामले में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। यदि ऐसा है तो इस प्रकल्प की विशेषज्ञ इकाई से जांच कराई जाएगी।
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